Department of State Transport (Haryana Roadways)
Name of the Scheme: Haryana Roadways Senior Citizen Bus Pass
Age Limit: 60 years or older (A valid age proof to be required at the time of filling application form and verification of age, Age proof document such as an Aadhar Card, Voter Card, Driving License or any other Government Issued Identity Card)
60 वर्ष से अधिक उम्र वाले वरिष्ठ नागरिको को बस पास बनवाने हेतु आवश्यक सुचना
- 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिको के लिए बस किराये में 50 प्रतिशत छूट के लिए बस पास बनवाने हेतु हरियाणा ट्रांसपोर्ट विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट https://ebooking.hrtransport.gov.in/#/login/1 पर जाकर स्वयं को रजिस्टर करें / करवाएं | रजिस्टर करवाते समय अपना नाम, पिता का नाम, पता व जन्म तिथि इत्यादि को पूर्ण रूप से जांच ले |
- पंजीकरण के पश्चात विभाग की वेबसाइट https://ebooking.hrtransport.gov.in/#/login/1 पर स्वयं या किसी कॉमन सर्विस सेण्टर (CSC) के माध्यम से Passes का विकल्प चुनते हुए ऑनलाइन आवेदन करें |
- वरिष्ठ नागरिक ऑनलाइन आवेदन के दौरान वांछित दस्तावेज पूर्ण रूप से हरियाणा रोडवेज की ऑफिसियल वेबसाइट अपलोड करवाए |
- ऑनलाइन आवेदन के दौरान अपने सभी दस्तावेज सही से जांच करके अपलोड करवाए अन्यथा आपका ऑनलाइन आवेदन अस्वीकार कर दिया जायेगा |
Document be Required at Submission:-
- Family ID
- Registered Mobile No. of Family ID
- Photo & Sign
- Aadhar Card
- Voter Card / Pan Card / Driving License